भारत का राष्ट्रपति (President Of India)
राष्ट्रपति - पद की योग्यता
अनुछेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब निम्न अर्हताए हो|
1- भारत का नागरिक हो
2- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो
3- लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो
4- चुनाव के समय लाभ का पद धारणा नहीं करता है
Note - यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रीपरिषद का सदस्य हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा |
राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मण्डल
आपको बताते चलें की द्रौपदी के बिपक्ष यशवंत सिन्हा जी थे । द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा के खाते में 1877 वोट प्राप्त हुआ था। द्रौपदी कई क्षेत्रो में कार्य कर चुके जैसे झारखण्ड के राज्यपाल, नेता कार्यरत इत्यादि। अब 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगी
आखिरकार यह प्रश्न तो उठता है की 25 जुलाई को ही क्यों शपथ दिलाया जाता है ? तो आइये आपको बताते हैं की क्या प्रावधान है भारत के दस्तावेज़ में ।
:;-- यह दरअसल यह परंपरा आज की नहीं वर्षों पुरानी है और तब से ऐसी ही बनी हुई है। द्रौपदी मुर्मू से पहले भी जो राष्ट्रपति थे उन्होंने 25 जुलाई को ही शपथ ली थी। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं और यही कारण है की अपने कार्यकाल को पूरा करते ही चुनाव हो जाता है और यह जब भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे उसी समय से चलते आ रहा है और अभी तक ऐसा ही होता है
भारत के सभी राष्ट्रपति का सूची
1.डॉ राजेंद्र प्रसाद
2.डॉ एस. राधाकृष्णन
3.डॉ जाकिर हुसैन
4.वी. वी. गिरि
5.फखरुदीन आली अहमद
6.नीलम संजीव रेड्डी
7.ज्ञानी जैल सिंह
8.आर वेंकटरमन
9.डॉ शंकर द्याल शर्मा
10.के. आर. नारायण
11.डॉ.ए.पी.जी.अब्दुल कलाम
12.प्रतिभा पाटिल
13.प्रणव मुखर्जी
14.रामनाथ कोविन्द
जानिए किस चीज की शपथ लेंगे राष्ट्रपति?
मैं (नाम) ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा/करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा/करूंगी, और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा/रहूंगी।"
In English
I, (NAME)., do swear in the name of God/solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President (or discharge the functions of the President) of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India."
संविधान में निहित है
संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में है। हालांकि, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों की शपथ का उल्लेख नहीं है। इन संवैधानिक पदों के लिए शपथ समारोह का उल्लेख अलग-अलग अनुच्छेद में किया गया है। मसलन राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छे 69 और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में किया गया है।

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