भारत का राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया 2027

भारत का राष्ट्रपति (President Of India)

*राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है|
राष्ट्रपति  - पद की योग्यता 
अनुछेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब निम्न अर्हताए हो|
1- भारत का नागरिक हो
2- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो  
3- लोकसभा का सदस्य  निर्वाचित किए जाने योग्य हो 
4- चुनाव के समय लाभ का पद धारणा नहीं करता है 


Note - यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रीपरिषद  का सदस्य हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा |


राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मण्डल 

*इसमे राज्य सभा  लोकसभा और राज्यो की व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा  तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है| 

*राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक-मण्डल 


फिलहाल  का समाचार 

भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ?
इस चुनाव में वोटिंग तो होती है ,लेकिन  मशीन के द्वारा नहीं होता हैं 
यह एलेक्टरोल कॉलेज के द्वारा होता है  तो एभी जान लेते हैं की एलेक्टरोल कॉलेज के सदस्य कौन होते है? 


एलेक्टरोल कॉलेज क्या होता है ? 
ये होते हैं राज्यसभा और लोकसभा   के चुने हुये सदस्य   और इसके आलवे सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 


कौन इसका सदस्य नहीं होता ?
विधान परिषद का सदस्य , लोकसभा और राज्यसभा  के नामांकित सदस्य एलेक्टरोल कॉलेज का सदस्य नहीं होते हैं 


 इस साल के चुनाव में एलेक्टरोल कॉलेज में 4809 सदस्य होंगे । 

इनमे से776 सांसद है जिनमे 543 लोकसभा और 233 राज्यसभा के होंगे और विधानसभाओं के 4033 सदस्य होंगे । सबसे ज्यादा मान उतार प्रदेश राज्य का हैं

आप किसको राष्ट्रपति बनाना चाहते है लिंक्स  दिया हुआ उस पर आप vote दे सकते है 
Poll Down links


राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुये नेता 
यसवंत सिन्हा 
द्रौपदी मुरमु 
गहलोत 
राहुल गांधी 
आनंदी बेन पटेल 
आप किसको बनाना चाहते है कमेंट या links से दीजिये 



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ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत के राष्ट्रपति किस चीज की शपथ कैसे लेते हैं ? ये शपथ समारोह 25 जुलाई को ही क्यों होता है? राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख संविधान में कहां किया गया है? आइए जानते हैं...



आज आपको पता होगा की भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमति द्रौपदी मुर्मू  भारत को मिला 
राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उप सभापति, केंद्रीय मंत्री समेत अन्य कई हस्तियां शामिल होंगी।
राष्ट्रपति शपथ लेते है ...

आपको बताते चलें की द्रौपदी के बिपक्ष यशवंत सिन्हा जी थे । द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा के खाते में 1877 वोट प्राप्त हुआ था।  द्रौपदी कई क्षेत्रो में कार्य कर चुके जैसे झारखण्ड के राज्यपाल, नेता कार्यरत इत्यादि। अब 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगी

राष्ट्रपति बनने का प्रक्रिया 

आखिरकार यह प्रश्न तो उठता है की 25 जुलाई को ही क्यों शपथ दिलाया जाता है ? तो आइये आपको बताते हैं की क्या प्रावधान है भारत के दस्तावेज़ में ।

:;-- यह  दरअसल यह परंपरा आज की नहीं वर्षों पुरानी है और तब से ऐसी ही बनी हुई है। द्रौपदी मुर्मू से पहले भी जो राष्ट्रपति थे उन्होंने 25 जुलाई को ही शपथ ली थी। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं और यही कारण है की अपने कार्यकाल को पूरा करते  ही चुनाव हो जाता है और यह जब भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे उसी समय  से चलते आ रहा है  और अभी तक ऐसा ही होता है 

भारत के सभी राष्ट्रपति का सूची 

1.डॉ राजेंद्र प्रसाद 

2.डॉ एस. राधाकृष्णन 

3.डॉ जाकिर हुसैन 

4.वी. वी. गिरि 

5.फखरुदीन आली अहमद 

6.नीलम संजीव रेड्डी 

7.ज्ञानी जैल  सिंह 

8.आर  वेंकटरमन 

9.डॉ शंकर द्याल शर्मा 

10.के. आर. नारायण 

11.डॉ.ए.पी.जी.अब्दुल कलाम 

12.प्रतिभा पाटिल 

13.प्रणव मुखर्जी 

14.रामनाथ कोविन्द 

15.द्रौपदी मुर्मू 



जानिए किस चीज की शपथ लेंगे राष्ट्रपति? 


मैं (नाम) ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा/करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा/करूंगी, और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा/रहूंगी।"

In English 

I, (NAME)., do swear in the name of God/solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President (or discharge the functions of the President) of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India."


संविधान में निहित है 

संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में है। हालांकि, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों की शपथ का उल्लेख नहीं है। इन संवैधानिक पदों के लिए शपथ समारोह का उल्लेख अलग-अलग अनुच्छेद में किया गया है। मसलन राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छे 69 और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में किया गया है। 










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